केंद्र सरकार ने जम्मू – कश्मीर में लागू किए गए नए नियमो को जाने
जहां आज देश भर में लोकङाउन का माहौल बना हुआ है वहीँ जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागु हुए नए नियमों का विरोध किया जा रहा है! जहां लोग घरों में कैद है वही जम्मू के लोगो में सोशल मीडिया में जमकर इन नियमों का विरोध किया! केंद्र सरकार ने नियम लागू किया था कि जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गयी थी जिसके अनुसार जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था! जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोग यानि जो दूसरी राज्यों के लोग है वो भी यहाँ पर जगह इत्यादि ले सकते है! वहीँ केंद्र सरकार ने 31 मार्च को नए नियम लागू किए थे जिनका खूब विरोध किया गया!
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इन नियमों के अनुसार किसी भी पद जो जम्मू और कश्मीर में निकलते है उसे दुसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते है जिससे वहाँ के लोग काफी नाखुश थे जम्मू और कश्मीर के राजनितिक पार्टियाँ भी नाखुश थी और इस नियम का सोशल मीडिया के जरिये काफी विरोध किया गया! जिस कारण केंद्र सरकार को अपना यह फैसला वापिस लेना पड़ा और जितने भी पदों की भर्ती यहाँ पर निकलती है वो सिर्फ वहीँ के लोगों के लिए सुरक्षित रखी गयी है! केंद्र सरकार ने यह भी विश्वास दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर के लिए नया कानून किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर होगा। नए कानून में 25,500 रुपये के वेतन के साथ आने वाले सभी पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा।
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गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार शाम की सूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर 15 साल तक रहा हो या जिसने सात साल की अवधि तक अध्ययन किया हो और वहां कक्षा 10 वीं / 12 वीं की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, उसे वहीं का अधिवास माना जाएगा। सरकार के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने सेवा 10 वर्षों की कुल अवधि के लिए जम्मू – कश्मीर में सेवा की है उनके बच्चों को भी केंद्र शासित प्रदेश में अधिवासित माना जाएगा!